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14वें वित्तायोग की 50 फीसदी राशि न खर्च करने वाली पंचायतों पर होगी कार्रवाई
Updated Thu, 07 Jun 2018 11:02 PM IST
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हमीरपुर। जिला में 14वें वित्तायोग के तहत मंजूर हुई राशि के 50 फीसदी भाग को खर्च न करने वाली पंचायतों पर अब पंचायती राज विभाग कार्रवाई करेगा। जिला की 229 में से आधी पंचायतें 14वें वित्तायोग के तहत मंजूर हुई राशि को खर्च नहीं कर पाई हैं। राशि के खर्च न होने से जिला की पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर वित्तायोग के तहत राशि मिलती है। यह राशि दस से तीस लाख रुपये के बीच या इससे अधिक हो सकती है। जिला के पंचायत प्रतिनिधि इस राशि का प्रयोग उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं।
इससे राशि के अंतर्गत होने वाले विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जिला में कुल 229 पंचायतें हैं। इनमें से आधी पंचायतों ने 14वें वित्तायोग के तहत मंजूर हुई राशि के 50 फीसदी हिस्से को भी नहीं खर्चा है। हालांकि विभाग ने समय-समय पंचायतों को इस राशि को खर्च करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके पंचायतें इस राशि को खर्च करने में असमर्थ रही हैं। इस कारण अब जिला पंचायती राज विभाग, पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत प्रधानों को नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा। 50 फीसदी राशि खर्च न करने वाली पंचायतों के प्रधानों और सचिवों पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि 14वें वित्तायोग के तहत 50 फीसदी राशि खर्च करने में असमर्थ रही पंचायतों के प्रतिनिधियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रधानों और सचिवों को नाटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगा। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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इससे राशि के अंतर्गत होने वाले विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। जिला में कुल 229 पंचायतें हैं। इनमें से आधी पंचायतों ने 14वें वित्तायोग के तहत मंजूर हुई राशि के 50 फीसदी हिस्से को भी नहीं खर्चा है। हालांकि विभाग ने समय-समय पंचायतों को इस राशि को खर्च करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके पंचायतें इस राशि को खर्च करने में असमर्थ रही हैं। इस कारण अब जिला पंचायती राज विभाग, पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत प्रधानों को नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा। 50 फीसदी राशि खर्च न करने वाली पंचायतों के प्रधानों और सचिवों पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि 14वें वित्तायोग के तहत 50 फीसदी राशि खर्च करने में असमर्थ रही पंचायतों के प्रतिनिधियों पर विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रधानों और सचिवों को नाटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगा। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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