फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   good news for government employes

सरकारी परिजनों के लिए राहतभरी है ये खबर

Fri, 06 Sep 2013 05:28 PM IST
शिमला/अमर उजाला ब्यूरो
शिमला/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 06 Sep 2013 05:28 PM IST
विज्ञापन
good news for government employes

हिमाचल सरकार ने सरकारी आवास आवंटन नियमों में बदलाव किया है इन्हें और करुणामूलक बनाने के लिए अब सरकारी सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारी के परिवार को कुछ सुरक्षा दी गई है।

विज्ञापन


अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी सेवा के दौरान या रिटायर होने के बाद पति की मौत होने की सूरत में पत्नी को उसकी पात्रता के अनुसार सरकारी मकान मिलेगा।

बशर्ते, वे सरकारी सेवा में हो। नौकरी चाहे बोर्ड या निगम में हो या अनुबंध पर।  

यह होंगी शर्तें  

इससे पहले अनुबंध या बोर्ड-निगमों के कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी की मौत होने के चार महीने बाद सरकारी मकान छोड़ना होता है।
विज्ञापन


डेपुटेशन पर प्रदेश से बाहर जाने वाले अफसरों के परिवार भी नए संशोधन के दायरे में लाए गए हैं। नए नियमों की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सुभाषीश पांडा की ओर से जारी कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ग्रेड-पे के आधार पर भी तय होगी पात्रता
एक और संशोधन यह हुआ है कि छह महीने से अधिक के डेपुटेशन पर जाने वाले अफसरों के परिवार में यदि पत्नी सरकारी सेवा में है, तो परिवार को उनकी गृह पात्रता के हिसाब से मकान मिलेगा।


राज्य में छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद ग्रेड-पे के आधार पर मकान की पात्रता तय हुई है। राज्य में इस समय करीब 3200 सरकारी मकान हैं, जो सामान्य पूल में हैं। इनके लिए सरकारी कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा रहती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed