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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Former MLA Chaitanya Sharma got permission to go abroad had appealed in the High Court

HP High Court: पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को विदेश जाने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार

Mon, 13 Jan 2025 06:56 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 13 Jan 2025 06:56 PM IST
सार

गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि उन्हें मां के इलाज के लिए विदेश जाना है। जिस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को विदेश जाने के लिए एक महीने की इजाजत दे दी है।

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Former MLA Chaitanya Sharma got permission to go abroad had appealed in the High Court
डिजाइन फोटो। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को विदेश जाने के लिए एक महीने की इजाजत दे दी है। चैतन्य शर्मा की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। उसमें उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें मां के इलाज के लिए विदेश जाना है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की अदालत ने पूर्व विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को एक अन्य मामले में कुछ शर्तों सहित जमानत पर छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि अदालत के आदेशों के बिना वह विदेश नहीं जा सकते हैं। 

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