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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   CM Sukhvinder Singh Sukhu And Minister Vikramaditya Singh Reaction On Shimla Sanjauli Mosque

Sanjauli Mosque: संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को लेकर आया CM और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान

Mon, 21 Oct 2024 06:14 PM IST
अंकेश डोगरा एएनआई, शिमला
एएनआई, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 21 Oct 2024 06:14 PM IST
सार

राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराने के लिए वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रतिक्रिया दी है।


 

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CM Sukhvinder Singh Sukhu And Minister Vikramaditya Singh Reaction On Shimla Sanjauli Mosque
डिजाइन फोटो। - फोटो : ANI

विस्तार

संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "मस्जिद के लोगों ने खुद कहा कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसे गिरा देंगे, इसलिए हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई, मस्जिद के प्रमुख, इमाम, वे खुद चाहते हैं कि इसे (गिरा दिया जाए) क्योंकि यह अवैध है।

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विक्रमादित्य सिंह बोले- अच्छा माहौल बनाएं रखें
संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "उन्होंने जो पहल की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने स्वेच्छा से अवैध भवन को ध्वस्त करने का फैसला किया है। मेरी लोगों से यही अपील है कि अच्छा माहौल बनाएं रखें और इस तरह की कोई परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। हमें प्रदेश को आगे लेकर जाना है और हमें लोगों के हितों की रक्षा करनी है।"
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संजौली मस्जिद मामले की समिति के अध्यक्ष लकी मोहम्मद लतीफ नेगी ने सोमवार को कहा कि हिमाचल वक्फ बोर्ड द्वारा नगर निगम शिमला के न्यायालय के आदेश के बाद संजौली मस्जिद के आंशिक विध्वंस की अनुमति दिए जाने के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम मस्जिद की छत से शुरू होगा। नेगी ने कहा कि विध्वंस में कम से कम पांच महीने लगेंगे क्योंकि यह सर्दियों का समय है और मस्जिद को गिराने के लिए धन की कमी है।



उन्होंने कहा कि लोग मस्जिद बनाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन इसे गिराने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद समिति ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को एक पत्र लिखा था जिसमें मस्जिद को गिराने का काम शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि वे इसके मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि कपूर ने इसे गिराने की अनुमति दी है लेकिन साथ ही साथ धन देने से इनकार कर दिया है, इसलिए हमें इसे गिराने में अधिक समय लगेगा। कोर्ट के निर्देशानुसार दो माह का समय दिया गया है, हालांकि उन्होंने और समय मांगा है और उनका कहना है कि वे कोर्ट से इस मामले में मोहलत लेंगे। साथ ही नेगी ने कहा कि उन्होंने शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को भी टेलीफोन के माध्यम से इस मामले की जानकारी दे दी है।

मस्जिद को गिराने और वैध करने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा करीब दो माह पहले किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया था कि मस्जिद को गिराया जाए, जिसमें मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया था, हालांकि मस्जिद कमेटी ने खुद इस अवैध निर्माण की दो मंजिलों को गिराने का अनुरोध किया था, ताकि समाज में भाईचारा बना रहे और सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरह से खराब न हो।

हिमाचल मुस्लिम संगठन ने इस मामले को शिमला नगर निगम की अदालत में ले जाने की बात कही है और कोर्ट के फैसले पर टैब्लेट अथॉरिटी में सुनवाई होगी, इस पर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि इस मामले में सभी लोग कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कमेटी का यह फैसला सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए है। नेगी ने कहा कि शिमला जिले के 99 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग उनके साथ हैं और हिंदू समुदाय के सभी लोग भी उनके समर्थन में हैं ताकि आपसी भाईचारा बना रहे।

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