फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Two years simple imprisonment to the accused in cheque bounce case

Chamba News: चेक बाउंस मामले के दोषी को दो साल का साधारण कारावास

Mon, 15 Sep 2025 10:50 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 15 Sep 2025 10:50 PM IST
विज्ञापन
Two years simple imprisonment to the accused in cheque bounce case
चंबा। जमीन खरीदने के लिए 2.80 लाख रुपये का ऋण लेकर दिए चेक का बाउंस होना एक व्यक्ति पर भारी पड़ गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने चेक बाउंस होने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 4.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार जनवरी 2021 में एक व्यक्ति ने जमीन खरीदने के लिए शिकायतकर्ता से 2.80 लाख रुपये ऋण का लिया। उसने शिकायतकर्ता से कहा कि वह उक्त ऋण राशि को छह माह की अनुबंधित समय अवधि में वापस लौटा देगा। जमानत के तौर पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को चेक सौंपा। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद पैसे वापस न मिलने पर शिकायतकर्ता ने व्यक्ति से संपर्क साध कर उधार लिए पैसे लौटने की बात कही। जिस पर वह आजकल में पैसे लौटने की बात कहने लगा। इसके बाद व्यक्ति ने उसके द्वारा दिए गए चेक को बैंक में दिया, लेकिन बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद न्यायालय में मामला गया। अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed