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Chamba News: शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कसें शिकंजा
Mon, 09 Sep 2024 10:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 09 Sep 2024 10:44 PM IST
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चंबा उपायुक्त कार्यालय सभागार में नशे को लेकर बैठक के दौरान विभिन्न विभागो के अधिकारी और कर्म
चंबा। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू और मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानदार अब नहीं बचेंगे। जिला प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले में तंबाकू से संबंधित मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापन करने पर पाबंदी है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये जुर्माना या 2 वर्ष की सजा अथवा दोनों, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5000 रुपये जुर्माना या 5 वर्ष सजा, अथवा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी-सिगरेट के इस्तेमाल की रोकथाम की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएं।
डीसी ने कहा कि नशे की गर्त में धंसती जा रही युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा। उपायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पाद बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू का सेवन करने और ब्रिकी करने पर रोक लगाई गई है। बताया कि सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन और बिक्री करना कानून अपराध है। कहा कि शिक्षण संस्थानों में होने वाली नियमित गतिविधियों में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी है। इस दौरान पिछली बैठक में लिए निर्णयों और जारी निर्देशों के संबंध में उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी सुझाव दिए।
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उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले में तंबाकू से संबंधित मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापन करने पर पाबंदी है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये जुर्माना या 2 वर्ष की सजा अथवा दोनों, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5000 रुपये जुर्माना या 5 वर्ष सजा, अथवा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी-सिगरेट के इस्तेमाल की रोकथाम की दिशा में कड़े कदम उठाए जाएं।
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डीसी ने कहा कि नशे की गर्त में धंसती जा रही युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सभी को मिलकर आगे आना होगा। उपायुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पाद बेचने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू का सेवन करने और ब्रिकी करने पर रोक लगाई गई है। बताया कि सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन और बिक्री करना कानून अपराध है। कहा कि शिक्षण संस्थानों में होने वाली नियमित गतिविधियों में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी है। इस दौरान पिछली बैठक में लिए निर्णयों और जारी निर्देशों के संबंध में उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भी सुझाव दिए।
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