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मस्टररोल में हेराफेरी करने पर तीन दोषियों को तीन-तीन साल कैद

Sat, 07 Aug 2021 10:27 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Aug 2021 10:27 PM IST
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Three convicts imprisoned for three years for misappropriating musterroll
Three convicts imprisoned for three years for misappropriating musterroll
चंबा। स्पेशल जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने शनिवार को मोहन सिंह वासी गांव शैली, रोशन लाल वासी गांव मुकलानी और इंद्रा कपूर वासी गांव सौंथल को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत तीन-तीन और 13 उपधारा दो पीसी एक्ट के तहत एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने इन तीनों को विभिन्न धाराओं के तहत 45-45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक भडियांकोठी के भगत राम ने विकास खंड कार्यालय मैहला से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी हासिल करने पर पाया कि दस-बारह मजदूरों की एक ही समय में दो अलग-अलग मस्टररोलों में उपस्थिति दर्शाई गई है। इस पर भगत राम ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत दी।
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अदालत ने शिकायत को जांच के लिए एसपी विजिलेंस कार्यालय धर्मशाला भेज दिया। यहां से यह मामला एसपी चंबा कार्यालय पहुंचा। इस पर सदर पुलिस थाने में इन तीनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल के बाद चालान अदालत में दायर कर दिया। अब अदालत ने इन तीनों को दोषी करार देते सजा सुनाई है।
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