फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   The insurance company was ordered to pay Rs 6.10 lakh along with 9% interest.

Chamba News: बीमा कंपनी को 6.10 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश

Mon, 06 Apr 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 06 Apr 2026 10:55 PM IST
विज्ञापन
The insurance company was ordered to pay Rs 6.10 lakh along with 9% interest.
जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, 10 हजार रुपये मुआवजा भी देना होगा
विज्ञापन

मुकदमेबाजी पर खर्च 10 हजार भी देगी कंपनी, खेत में दवाई का छिड़काव करते हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। खेत में कृषि औषधियों का छिड़काव करते समय तबीयत बिगड़ने से मौत के मामले में मृतक बीमित व्यक्ति की बीमा राशि परिजनों को अदा न करना इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया।
जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा की अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को छह लाख दस हजार रुपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी और 10 हजार रुपये का मुआवजा भी अदा करना होगा।
विज्ञापन

जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित ने बताया कि 14 जून, 2023 को खेत में कृषि औषधियों का छिड़काव करते समय अचानक हरीश की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया कि हरीश ने पॉलिसी नंबर सीडी 000113 के तहत बीमा करवाया था। इसके बाद परिजनों ने बीमा राशि के लिए दावा किया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बीमित व्यक्ति की मौत को आत्महत्या का तर्क देते हुए दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने आयोग में याचिका लगाई। इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस जारी हुआ। नोटिस मिलने पर कंपनी ने अधिवक्ता के जरिये जवाब दिया। तर्क दिया कि पॉलिसी जारी होने के एक साल के भीतर व्यक्ति ने जानबूझ कर सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या की है। पॉलिसी की शर्तों के तहत प्रीमियर का 80 प्रतिशत पहले ही वापिस कर दिया है। शिकायतकर्ता ने जवाब दाखिल कर इन आरोपों का खंडन किया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने इंश्योरेंस कंपनी को छह लाख दस हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। बैंक प्रबंधन की ओर से शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमेबाजी पर खर्च 10 हजार रुपये भी अदा करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed