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Chamba News: उपभोक्ता को 35 हजार रुपये मुआवजा दे फाइनेंस कंपनी
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उपभोक्ता जिला निवारण आयोग ने सुनाया फैसला
बाइक की किस्तें चुकाने के बावजूद जारी नहीं की एनओसी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। 125 सीसी बाइक खरीद कर उसकी किस्तें चुकाने के बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से उपभोक्ता को एनओसी जारी न करना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता जिला निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। कमीशन की ओर से इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी को 35 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के उपभोक्ता को अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, बाइक की एनओसी जारी न होने पर प्रति दिन दस रुपये के हिसाब से अदा करने के भी आदेश सुनाए हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित मोहम्मद खान निवासी ग्राम टार्डोग डाकघर देहग्रां तहसील चुराह ने बताया कि उन्होंने एक डिस्कवर 125 बाइक खरीदी। इसकी समय पर किस्तें चुकता करने के बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से उसे एनओसी जारी नहीं की गई। कई बार कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। थक हारकर पीड़ित की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा में केस दायर किया गया। इसके तहत अब उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने फाइनेंस कंपनी को बाइक की एनओसी जारी न होने पर प्रति दिन दस रुपये के हिसाब से राशि अदा करने के भी फरमान सुनाए हैं। साथ ही फाइनेंस कंपनी को 35 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के भी अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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बाइक की किस्तें चुकाने के बावजूद जारी नहीं की एनओसी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। 125 सीसी बाइक खरीद कर उसकी किस्तें चुकाने के बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से उपभोक्ता को एनओसी जारी न करना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता जिला निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। कमीशन की ओर से इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनी को 35 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के उपभोक्ता को अदा करने के आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, बाइक की एनओसी जारी न होने पर प्रति दिन दस रुपये के हिसाब से अदा करने के भी आदेश सुनाए हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित मोहम्मद खान निवासी ग्राम टार्डोग डाकघर देहग्रां तहसील चुराह ने बताया कि उन्होंने एक डिस्कवर 125 बाइक खरीदी। इसकी समय पर किस्तें चुकता करने के बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से उसे एनओसी जारी नहीं की गई। कई बार कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। थक हारकर पीड़ित की ओर से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा में केस दायर किया गया। इसके तहत अब उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन धर्मशाला/चंबा की अध्यक्षता करते हुए आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने फाइनेंस कंपनी को बाइक की एनओसी जारी न होने पर प्रति दिन दस रुपये के हिसाब से राशि अदा करने के भी फरमान सुनाए हैं। साथ ही फाइनेंस कंपनी को 35 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमेबाजी पर वहन हुए खर्च के भी अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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