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चरस रखने के दोषी को दस वर्ष कैद, एक लाख जुर्माना

Mon, 01 Mar 2021 10:43 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Mar 2021 10:43 PM IST
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Ten years imprisonment for keeping charas, fined one lakh
चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत में सोमवार को चरस रखने के दोषी को दस साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगर दोषी जुर्माने की राशि को नहीं चुकाता है तो उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि तीन साल पहले चंबा थाने की पुलिस टीम ने आरोपी को एक किलो 240 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसको लेकर चंबा कोर्ट में केस चल रहा था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को दस साल की सजा के साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के मुताबिक एक फरवरी 2018 को चंबा थाना की पुलिस टीम ने चंबा-तीसा मार्ग पर कोटी पुल के पास नाका लगाया हुआ था। उसी दौरान चुमारू राम निवासी गांव भराड़ा तहसील चुराह बैग उठाकर वहां से जा रहा था जो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा। इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी लेने पर पुलिस को बैग से एक किलो 240 ग्राम चरस बरामद हुई जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ चंबा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
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