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Chamba News: श्रमिक की सेवा समाप्त करने पर प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस

Thu, 14 May 2026 10:47 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 14 May 2026 10:47 PM IST
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Show cause notice to the management on termination of service of the worker
श्रम विभाग ने फैक्ट्री ऑक्यूपायर, इलेक्ट्रो मैकेक्सि प्राइवेट लिमिटेड से मांगा जवाब
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बैरा सियुल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन ने जिला श्रम विभाग में दर्ज करवाई है शिकायत
बैरा सियुल पावर प्रबंधन ने मानसिक, शारीरिक तौर पर अस्वस्थ बता निकाला है नौकरी से
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने चंबा स्थित एनएचपीसी के बैरा सियुल पावर स्टेशन में एक श्रमिक की सेवाओं को असांविधानिक तरीके से समाप्त करने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है।
चंबा जोन के जिला श्रम अधिकारी ने बैरा सियुल पावर स्टेशन के फैक्ट्री ऑक्यूपायर और मेसर्स पावर इलेक्ट्रो मेकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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यह मामला बैरा सियुल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से दर्ज करवाई गई एक शिकायत के बाद सामने आया है। इसमें श्रमिक दुनी चंद की सेवा समाप्ति को चुनौती दी गई थी। ठेकेदार की ओर से श्रमिक को केवल 55 वर्ष की आयु पार करने के आधार पर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए नौकरी से निकाल दिया गया था। जिला श्रम ने इस कार्रवाई को एनएचपीसी प्रबंधन के उस कार्यालय आदेश का उल्लंघन माना है जो अगस्त 2023 में निदेशक मंडल की ओर से स्वीकृत किया गया था। इसमें उल्लेख है कि 60 वर्ष से कम आयु के अनुबंध श्रमिकों को हटाया नहीं जाएगा।
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नोटिस से श्रम विभाग ने प्रबंधन से कई तीखे सवाल पूछे हैं। यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों कार्यालय आदेश का उल्लंघन कर श्रमिक की सेवाएं समाप्त की गईं। विभाग ने ठेकेदार से उस आधार की भी जानकारी मांगी है जिसके तहत श्रमिक को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया। यह भी पूछा है कि क्या कोई नियोक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर किसी कर्मचारी को इस तरह मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर सकता है। विभाग ने ईएसएमए अधिसूचना की स्थिति और इसके तहत श्रमिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की क्षमता पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन को सभी अनिवार्य रजिस्टर और रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

उधर, जिला श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई बैरा सियुल परियोजना के कार्यालय परिसर में शुक्रवार को की जाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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