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Chamba News: लैब और दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस
Fri, 07 Jul 2023 12:03 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 07 Jul 2023 12:03 AM IST
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चंबा। जिला श्रम विभाग ने पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में बिना पंजीकरण दवाइयों की दुकान, लैब, लांड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाने पर कॉलेज प्रबंधन सहित सिविल सप्लाई के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्रस्ना लैब, लांड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में साफ किया गया है कि सात दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा में स्थित लैब और दुकान संचालकों मेें हड़कंप मच गया है।
जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बीते माह मेडिकल कॉलेज में चल रही इन दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया था कि मेडिकल कॉलेज में संचालित दवाइयों की दुकानों सहित एक लैब, लांड्री, ड्राई क्लीनिंग के दुकान संचालक ने श्रम विभाग के पास हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है। इसके चलते उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने की हिदायत दी गई थी लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी किसी ने श्रम निरीक्षक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। इसके चलते अब श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
श्रम विभाग के नियमों के मुताबिक अगर कोई दुकानदार हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकरण नहीं करवाता है तो उन्हें 5 से 8 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में संचालित दवाइयों तीन दुकानों, एक लैब सहित लांड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकान संचालक की ओर से श्रम विभाग के पास पंजीकरण न करवाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मेडिकल कॉलेज चंबा के मीडिया समन्वयक डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में संचालित लैब, दवाइयों की दुकानों का पंजीकरण क्यों नहीं करवाया है इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही श्रम विभाग के नोटिस का जवाब दिया जाएगा।
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जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बीते माह मेडिकल कॉलेज में चल रही इन दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया था कि मेडिकल कॉलेज में संचालित दवाइयों की दुकानों सहित एक लैब, लांड्री, ड्राई क्लीनिंग के दुकान संचालक ने श्रम विभाग के पास हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है। इसके चलते उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने की हिदायत दी गई थी लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी किसी ने श्रम निरीक्षक के पास पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। इसके चलते अब श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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श्रम विभाग के नियमों के मुताबिक अगर कोई दुकानदार हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकरण नहीं करवाता है तो उन्हें 5 से 8 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में संचालित दवाइयों तीन दुकानों, एक लैब सहित लांड्री और ड्राई क्लीनिंग की दुकान संचालक की ओर से श्रम विभाग के पास पंजीकरण न करवाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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मेडिकल कॉलेज चंबा के मीडिया समन्वयक डॉ. पंकज गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में संचालित लैब, दवाइयों की दुकानों का पंजीकरण क्यों नहीं करवाया है इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही श्रम विभाग के नोटिस का जवाब दिया जाएगा।