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कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, सरार और मेड़ा बने कंटेनमेंट जोन
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सलूणी (चंबा)। उपमंडल सलूणी के तहत ग्राम पंचायत सियुला के सरार और किहार के गांव मेड़ा को प्रशासन ने सील कर दिया है। इन गांवों में कोरोना के अधिक मामले आने के बाद संक्रमण को फैलने से रोकने और लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 (1) के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये आदेश जारी किए हैं।
सरार और मेड़ा को आगामी आदेशों तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के तहत अपने घर से बाहर निकलने और इधर-उधर पैदल या वाहन से सार्वजनिक जगह घूमने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा चार से अधिक व्यक्तियों को किसी एक स्थान पर एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान सरकारी चिकित्सा सुविधाएं और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित होम डिलीवरी सेवाओं के अलावा अन्य सभी दुकानें, व्यापारिक संस्थान और बैंक अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, पुलिस कर्मी और आपातकालीन व स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से संबंधित कर्मियों और विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने भले ही बंदिशों में छूट दी है लेकिन, कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है। बहरहाल, अब प्रशासन के आदेशों के बाद दोबारा कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। एसडीएम जगन ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गांव सरार और मेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जारी आदेशों की पालना करें।
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सरार और मेड़ा को आगामी आदेशों तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के तहत अपने घर से बाहर निकलने और इधर-उधर पैदल या वाहन से सार्वजनिक जगह घूमने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा चार से अधिक व्यक्तियों को किसी एक स्थान पर एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान सरकारी चिकित्सा सुविधाएं और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित होम डिलीवरी सेवाओं के अलावा अन्य सभी दुकानें, व्यापारिक संस्थान और बैंक अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
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आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, पुलिस कर्मी और आपातकालीन व स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से संबंधित कर्मियों और विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने भले ही बंदिशों में छूट दी है लेकिन, कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है। बहरहाल, अब प्रशासन के आदेशों के बाद दोबारा कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। एसडीएम जगन ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गांव सरार और मेड़ा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जारी आदेशों की पालना करें।
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