चंबा। निजी क्लीनिक संचालकों को अब कोविड-19 लक्षणों वाले मरीज का कोविड टेस्ट करके डाटा तुरंत शीघ्र स्वास्थ्य विभाग को देना होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी निजी क्लीनिक संचालकों को जो एक्ट के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार निजी क्लीनिकों में अगर ऐसा कोई भी मरीज जांच के लिए आता है, जिसमें कोरोना संबंधी लक्षण नजर आ रहे हों ऐसे मरीज का उन्हें तुरंत कोविड टेस्ट करवाना होगा और उसकी डिटेल स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला जिले में बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए लिया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर विभाग दंडात्मक कार्रवाई करेगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश गुलेेरी ने बताया कि यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति में अगर कोई भी असामान्य लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चेकअप करवाएं। जैसे खांसी एवं बुखार, गले में खराश एवं दर्द और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, तो इसे हल्के में न लें।