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Chamba News: आरटीआई से सूचना न देने पर पंचायत सचिव को 25 हजार जुर्माना

Thu, 14 Nov 2024 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 14 Nov 2024 11:56 PM IST
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Panchayat Secretary fined Rs 25,000 for not giving information through RTI
15 दिन के भीतर जमा करवानी होगी जुर्माना राशि
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खास खबर
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। सही जानकारी न देना विकास खंड मैहला के तहत आती एक पंचायत के लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव पर भारी पड़ गया है। इस कर्मी को अब 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है।
आरटीआई कार्यकर्ता भगत राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत निर्माण कार्य नहर ब्रहमाणी से गांव टिक्कर के लिए जारी किए मस्टररोलों के बारे में 4 फरवरी 2022 को सूचना मांगी। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत यह सूचना उन्हें 30 दिन के भीतर प्रदान करनी अनिवार्य थी लेकिन, लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव ने यह जानकारी उन्हें निर्धारित समय में नहीं दी। इसके बारे में आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर उन्हें जानकारी मुहैया करवाने को लेकर आग्रह किया। इसके बाद भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाई। आखिरकार आरटीआई कार्यकर्ता ने पहली अपील विकास खंड अधिकारी मैहला के पास की और उनसे आग्रह किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को निर्देश जारी किए जाएं कि वह मांगी गई जानकारी जल्द मुहैया करवाएं। इस पर विकास खंड अधिकारी ने अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तिथि तय की लेकिन, उस दिन अपरिहार्य कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। तदोपरांत आगामी तिथि के दिन सुनवाई के दौरान पंचायत कर्मी को जानकारी मुहैया करवाने को लेकर निर्देश दिए गए। बावजूद इसके भी जानकारी प्रदान न करने पर आखिरकार आरटीआई कार्यकर्ता ने दूसरी अपील हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कर दी। यहां से अब लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उन्हें मांगी गई पूरी जानकारी भी हर हाल में प्रदान करनी होगी।
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विकास खंड अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को मांगी गई जानकारी मुहैया न करवाने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान की ओर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव ने उन्हें बताया कि दूसरी अपील संबंधी लेटर उन्हें देरी से मिला है। अब वह भी अपने स्तर पर अपील कर सकते हैं।
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