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Chamba News: अब टीसीपी की एनओसी के बिना नहीं मिलेगा होम और प्रॉपर्टी लोन

Tue, 23 Sep 2025 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 23 Sep 2025 11:29 PM IST
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Now, home and property loans will not be available without TCP NOC.
चंबा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपी) ने नदी और नालों के किनारे किए अवैध निर्माणों पर नकेल कस दी है। अब विभाग की एनओसी या अनुमति के बिना जिले में कोई भी बैंक प्रबंधन होम और प्रॉपर्टी लोन जारी नहीं करेगा। पहले बिना नियमों को सुनिश्चित किए ही लोन स्वीकृत हो जाता था, लेकिन अब नियमों की अवहेलना होने पर विभाग के पास मकान गिराने या बेचने तक का अधिकार है।
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उपमंडल चंबा के नगर नियोजन अधिकारी वाईएस नरयाल ने बताया कि विभाग ने जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना एनओसी के किसी भी आवेदक को ऋण न दिया जाए। ऐसा इसलिए, ताकि नियम तोड़कर बनाए गए भवनों पर कार्रवाई से बैंक प्रबंधन को भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के परिक्षेत्र के तहत सुल्तानपुर, मुगला, करिया, सरोल, हरिपुर, उदयपुर, ककिया, मंगला, सरू, राजपूरा, कियाणी, भनौता और राजनगर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मकान रावी नदी तट और खड्ढों के किनारे बनाए हैं। यह निर्माण कार्य नियमों के विपरीत है और लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा है। नरयाल ने कहा कि विभाग नियम तोड़कर किए गए निर्माणों पर सख्ती से अंकुश लगा रहा है। साथ ही, भविष्य में होने वाले नए निर्माण कार्यों के लिए बैंक और आवेदकों दोनों को तय नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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