{"_id":"5f79ebed8ebc3e9b9b45448e","slug":"mehala-land-dispute-case-nephewe-beat-her-uncle-in-chamba-chamba-news-sml347249524","type":"story","status":"publish","title_hn":"संपति के लालच में दो भतीजों ने मिलकर पीट दिया चाचा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संपति के लालच में दो भतीजों ने मिलकर पीट दिया चाचा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंबा। विकास खंड मैहला के तहत ग्राम पंचायत पियुहरा में दो भतीजों ने अपने चाचा की पिटाई कर दी। यह मामला शनिवार को सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने
मामले की छानबीन शुरू कर विभिन्न धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पियुहरा के ग्राम कुठेहड़ निवासी भिंद्र पुत्र चंद को के सगे भतीजे टेकचंद और गिरधारी ने भूमि विवाद के के कारण पीटाई कर डाली। भिंद्र सिंह की चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। भिंद्र सिंह शारीरिक रूप से भी अक्षम है। भूमि विवाद को लेकर शनिवार को दोनों भतीजों ने चाचा की पिटाई कर दी।
पुलिस को दिए बयान में भिंद्र ने बताया कि इससे पहले भी दोनों उससे मारपीट कर चुके हैं। एएसआई पुलिस चौकी गैहरा ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश की। इस दौरान शिकायत सही पाई गई। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 504, 371, 374 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले की छानबीन शुरू कर विभिन्न धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पियुहरा के ग्राम कुठेहड़ निवासी भिंद्र पुत्र चंद को के सगे भतीजे टेकचंद और गिरधारी ने भूमि विवाद के के कारण पीटाई कर डाली। भिंद्र सिंह की चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। भिंद्र सिंह शारीरिक रूप से भी अक्षम है। भूमि विवाद को लेकर शनिवार को दोनों भतीजों ने चाचा की पिटाई कर दी।
विज्ञापन
पुलिस को दिए बयान में भिंद्र ने बताया कि इससे पहले भी दोनों उससे मारपीट कर चुके हैं। एएसआई पुलिस चौकी गैहरा ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश की। इस दौरान शिकायत सही पाई गई। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 504, 371, 374 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन