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Chamba News: नाबालिगों की जमानत याचिकाएं किशोर न्याय बोर्ड ने की खारिज
Mon, 18 Dec 2023 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 18 Dec 2023 10:55 PM IST
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चंबा। मनोहर हत्याकांड के आरोपियों में शामिल नाबालिग लड़कियों की जमानत याचिकाओं को जिला किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दिया है।
नाबालिग आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जियां किशोर न्याय बोर्ड जिला चंबा में लगाई थीं। गौर रहे कि जून में सलूणी क्षेत्र के तहत आते परिक्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाने का मामला सामने आने के बाद पूरे जिला समेत प्रदेश भर में मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए जनमानस सड़कों पर उतर पड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच करते हुए हत्यारोपी परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। तीन नाबालिगों को भी किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया।
यहां से उन्हें निगरानी में रखने के आदेश जारी किए गए। सहायक जिला न्यायवादी मनोज राणा ने बताया कि मनोहर हत्याकांड से संबंधित नाबालिग आरोपियों ने किशोर न्याय बोर्ड में जिला चंबा में जमानत की अर्जियां जिला विधिक प्राधिकरण से मिले डिफेंस काउंसिल के माध्यम से 10 नवंबर 2023 को लगाई थी। जिला किशोर न्यायालय बोर्ड के अध्यक्ष उमेश वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनते हुए 16 दिसंबर 2023 को उक्त तीनों नाबालिग आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं।
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नाबालिग आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जियां किशोर न्याय बोर्ड जिला चंबा में लगाई थीं। गौर रहे कि जून में सलूणी क्षेत्र के तहत आते परिक्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाने का मामला सामने आने के बाद पूरे जिला समेत प्रदेश भर में मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए जनमानस सड़कों पर उतर पड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच करते हुए हत्यारोपी परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। तीन नाबालिगों को भी किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया।
यहां से उन्हें निगरानी में रखने के आदेश जारी किए गए। सहायक जिला न्यायवादी मनोज राणा ने बताया कि मनोहर हत्याकांड से संबंधित नाबालिग आरोपियों ने किशोर न्याय बोर्ड में जिला चंबा में जमानत की अर्जियां जिला विधिक प्राधिकरण से मिले डिफेंस काउंसिल के माध्यम से 10 नवंबर 2023 को लगाई थी। जिला किशोर न्यायालय बोर्ड के अध्यक्ष उमेश वर्मा ने दोनों पक्षों को सुनते हुए 16 दिसंबर 2023 को उक्त तीनों नाबालिग आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं।
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