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Chamba News: 15 दिन में बिल जमा नहीं करवाया तो 1133 उपभोक्ताओं के कटेंगे कनेक्शन
Fri, 06 Sep 2024 10:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 06 Sep 2024 10:36 PM IST
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चंबा। बिजली बिलों की बकाया राशि निकलवाना बिजली बोर्ड के लिए गले की फांस बन गया है। बोर्ड ने उपभोक्ताओं से 22 लाख 66 हजार 433 रुपये की राशि वसूल करनी है।
ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने 1133 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 15 दिन में बिजली बिल जमा करने के आदेश जारी किए हैं। बिजली बिल जमा न करने पर बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता के अस्थायी कनेक्शन काटने के आदेश जारी करेगा। कनेक्शन बहाल करने की एवज में 250 रुपये उपभोक्ताओं को बिल के अलावा चुकता करने होंगे।
विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 1133 उपभोक्ताओं की ओर से लंबे समय से बिजली बिल चुकता नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते बोर्ड प्रबंधन ने नोटिस जारी कर बिजली बिल जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। उपभोक्ताओं ने 60 दिन से बिल जमा नहीं करवाए हों, चाहे उनके 50 रुपये ही बिजली बिल क्यों न हो। उन्हें 15 दिन के भीतर बिल जमा करवाने होंगे। अन्यथा, उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। अस्थायी कनेक्शन कटने के बाद भी उपभोक्ता यदि निर्धारित समय में बिल नहीं भरता है तो उसका बिजली कनेक्शन स्थायी तौर पर काट दिया जाएगा।
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ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने 1133 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 15 दिन में बिजली बिल जमा करने के आदेश जारी किए हैं। बिजली बिल जमा न करने पर बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता के अस्थायी कनेक्शन काटने के आदेश जारी करेगा। कनेक्शन बहाल करने की एवज में 250 रुपये उपभोक्ताओं को बिल के अलावा चुकता करने होंगे।
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विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता अजय कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 1133 उपभोक्ताओं की ओर से लंबे समय से बिजली बिल चुकता नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते बोर्ड प्रबंधन ने नोटिस जारी कर बिजली बिल जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। उपभोक्ताओं ने 60 दिन से बिल जमा नहीं करवाए हों, चाहे उनके 50 रुपये ही बिजली बिल क्यों न हो। उन्हें 15 दिन के भीतर बिल जमा करवाने होंगे। अन्यथा, उनके बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। अस्थायी कनेक्शन कटने के बाद भी उपभोक्ता यदि निर्धारित समय में बिल नहीं भरता है तो उसका बिजली कनेक्शन स्थायी तौर पर काट दिया जाएगा।
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