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Chamba News: पटाखों की दुकानों में अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां जरूरी

Thu, 29 Oct 2026 10:32 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 29 Oct 2026 10:32 PM IST
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Fire extinguishers and buckets of sand are mandatory in firecracker shops.
अस्थायी शेड, खुले पटाखे रखने और धूम्रपान पर प्रतिबंध, सुरक्षा नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
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दीपावली के लिए जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जारी किए दिशा-निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के दौरान आग लगने की घटनाएं रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत दुकानों में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों और कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र चलाने का प्रशिक्षण भी देना होगा। दुकानों के आसपास अस्थायी शेड या प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति नहीं होगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत उपमंडल दंडाधिकारी अपने क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान अधिसूचित करेंगे। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से होगी और लाइसेंस की शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। प्रतिबंधित रासायनिक यौगिकों वाले पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक रहेगी। पैकेट पर निर्माता का लेबल और इस्तेमाल संबंधी निर्देश अंकित होने चाहिए।
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दुकानों में खुले पटाखे रखने, धूम्रपान करने और दीपक, लालटेन या मोमबत्ती जैसी खुली लौ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। आपातकालीन निकास द्वार बाधामुक्त रखने होंगे और भीड़ नियंत्रित करनी होगी। नाबालिगों को पटाखे बेचने संबंधी निर्धारित प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।
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जिला दंडाधिकारी ने आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग को समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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