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Chamba News: नशे में गाड़ी चलाने पर वसूला 1,85,500 रुपये जुर्माना

Tue, 22 Aug 2023 11:05 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Tue, 22 Aug 2023 11:05 PM IST
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Fined Rs 1,85,500 for drunk driving
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशा कर गाड़ी चलाने के मामले में 40 चालान पेश हुए। इनमें से चालकों से 17 चालानों के तहत 1,85,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही तीन माह के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। न्यायाधीश ने उन्हें भविष्य में शराब न पीकर गाड़ी चलाने की सख्त हिदायत देकर छोड़ा। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई बार मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं जबकि कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 40 चालान प्रस्तुत किए जिनमें से 17 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। बता दें कि न्यायालय की ओर से 40 मामलों में जमानती वारंट जारी कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जो 23 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि में न्यायालय में पेश होना होगा।
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