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Chamba News: 192 वाहन चालकों से वसूला 2 लाख 18 हजार 500 रुपये जुर्माना
Mon, 04 Dec 2023 10:35 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 04 Dec 2023 10:35 PM IST
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चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कर्म प्रताप सिंह ठाकुर की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 500 चालान पेश हुए।
इनमें करीब 192 चालान के तहत दो लाख 18 हजार 500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। अब राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों पर अंतिम मुहर लगेगी।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में कई वाहन चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा की प्री-लोक अदालत में 500 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 192 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 500 मामलों में समन जारी कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की प्री-लोक अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद भी करीब 308 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए। इन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।
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इनमें करीब 192 चालान के तहत दो लाख 18 हजार 500 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। अब राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों पर अंतिम मुहर लगेगी।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में कई वाहन चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा की प्री-लोक अदालत में 500 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 192 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 500 मामलों में समन जारी कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की प्री-लोक अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद भी करीब 308 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए। इन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।