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Chamba News: यातायात नियमों की अवहेलना पर वसूला जुर्माना
Fri, 07 Jul 2023 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 07 Jul 2023 11:29 PM IST
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चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 152 चालान पेश हुए। इनमें से 93 चालानों की एवज में चालकों से एक लाख 30 हजार 700 रुपये का जुर्माना वाहन वसूला।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने पर कई वाहन चालक मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में भरते हैं। इसी क्रम में लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 152 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 93 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। न्यायालय की ओर से 152 मामलों में जमानती वारंट जारी कर लोक अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी जो लोग शुक्रवार को लोकअदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होना होगा अन्यथा उन्हें न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।
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गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने पर कई वाहन चालक मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में भरते हैं। इसी क्रम में लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 152 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 93 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। न्यायालय की ओर से 152 मामलों में जमानती वारंट जारी कर लोक अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी जो लोग शुक्रवार को लोकअदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होना होगा अन्यथा उन्हें न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।
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