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चौगान में कल से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित

Sat, 17 Jul 2021 06:09 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jul 2021 06:09 PM IST
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entry probhited in Chaugan for below 18 years old
चंबा। ऐतिहासिक चंबा चौगान में सोमवार से 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। नियमों का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा पुलिस विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के बावजूद यदि कोई नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
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उपायुक्त डीसी राणा ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से हमारी लड़ाई अभी जारी है। कहा कि कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिले में लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोविड नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यह बीमारी फिर एक भयानक रूप ले सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना की पाबंदियों में ढील इसलिए दी है कि आमजन की गतिविधियां प्रभावित न हों। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है और हम 2020 से पहले जैसी स्थिति में आ गए हैं। डीसी ने कहा कि अभी तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कोरोना प्रतिरोधी टीकाकरण नहीं हुआ है। कहा कि विशेषकर हमें बच्चों के प्रति ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
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प्राय देखने में आ रहा है कि कुछ लोग कोरोना के खतरे को न भांपते हुए बिना किसी कारण बाहर घूम रहे हैं और बच्चों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। ये स्थिति भयावह बन सकती है। लोग बच्चों को चंबा चौगान में भी भेज रहे हैं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति चौगान में हो सकता है, जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। डीसी ने कहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सोमवार से चंबा चौगान में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का विशेषकर बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लंघन की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बिना मास्क घूमने पर होगी कार्रवाई, दुकान होगी सील
सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई बिना मास्क घूमता हुआ पाया जाता है या किसी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी देखी जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर चालान किए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित दुकान को सील किया जाएगा। डीसी ने विशेष आग्रह किया है कि अगर बेहद आवश्यक है तभी घर से बाहर निकलें और कोविड संक्रमण के प्रति जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णता पालन करें। बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलें। दो गज की दूरी बनाकर रखें। हाथों को सैनिटाइज करते रहें और साबुन से भी हाथ धोते रहें।
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