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पुराने बस स्टैंड में दुकान से पकड़ी खैनी
Updated Fri, 23 Nov 2018 09:43 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। पुराने बस स्टैंड में बिना अनुमति गुटका खैनी बेचने वाले दुकानदार पर पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है। शुक्रवार को जब पुलिस की टीम पुुराने बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी तो उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पुराने बस स्टैंड में एक दुकानदार लोगों को गुटका और खैनी बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने संबंधित दुकान में दबिश दी। पहले तो दुकानदार इस तरह का काम करने से ही मुकर गया। जब पुलिस ने उसकी दुकान की तलाशी लेना शुरू किया तो उसके अंदर 20 पैकेट खैनी के बरामद हुए। पुलिस ने इन पैकेट को जब्त कर लिया। साथ ही बिना अनुमति खैनी बेचने के आरोप में दुकानदार को 400 रुपये जुर्माना भी ठोंका गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि बिना अनुमति गुटका, खैनी या अन्य किसी प्रकार का नशीला पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले दुकानदारों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। क्योंकि तंबाकू का सेवन शरीर के लिए हानिकारिक होता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे नशीली वस्तुओं का सेवन करने से परहेज करें।
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चंबा। पुराने बस स्टैंड में बिना अनुमति गुटका खैनी बेचने वाले दुकानदार पर पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है। शुक्रवार को जब पुलिस की टीम पुुराने बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी तो उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पुराने बस स्टैंड में एक दुकानदार लोगों को गुटका और खैनी बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने संबंधित दुकान में दबिश दी। पहले तो दुकानदार इस तरह का काम करने से ही मुकर गया। जब पुलिस ने उसकी दुकान की तलाशी लेना शुरू किया तो उसके अंदर 20 पैकेट खैनी के बरामद हुए। पुलिस ने इन पैकेट को जब्त कर लिया। साथ ही बिना अनुमति खैनी बेचने के आरोप में दुकानदार को 400 रुपये जुर्माना भी ठोंका गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि बिना अनुमति गुटका, खैनी या अन्य किसी प्रकार का नशीला पदार्थ बेचना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले दुकानदारों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। क्योंकि तंबाकू का सेवन शरीर के लिए हानिकारिक होता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे नशीली वस्तुओं का सेवन करने से परहेज करें।