फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   चरस तस्कर को दस साल कैद, एक लाख रूपये जुर्माना

चरस तस्कर को दस साल कैद, एक लाख रूपये जुर्माना

Mon, 20 Nov 2017 10:35 PM IST
Updated Mon, 20 Nov 2017 10:35 PM IST
विज्ञापन
चरस तस्कर को दस साल कैद, एक लाख रूपये जुर्माना
court - फोटो : demo pic

विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। विशेष न्यायाधीश-दो चंबा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले को लेकर
एक दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी उदय सिंह ने दी। मामला 18 जनवरी 2016 का है जब पुलिस ने मान सिंह पुत्र चतरो राम निवासी गांव सेरु डाकघर डंडी तहसील सलूणी जिला चंबा को करीब ढाई किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने ढाई नाला के समीप नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ढाई नाला की ओर से पैदल आया। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। मगर पुलिस ने फौरन उसे थाड़ी दूरी पर ही दबोचा लिया। पुलिस टीम की पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम मान सिंह बताया। पुलिस ने जब इसके बैग की तलाशी ली तो उससे 2 किलो 514 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया। साथ ही एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद मामले की छानबीन करने के बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed