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एचआरटीसी कैंटीन और कार में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब
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चंबा। पुलिस थाना चंबा और खैरी में आबकारी अधिनियम के तहत दो मुकद्दमे दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इसके साथ ही अवैध शराब को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका ने बताया कि शुक्रवार रात को जब सीटी पुलिस चौकी की टीम न्यू बस स्टैंड की तरफ गश्त कर रही थी।
इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एचआरटीसी की कैंटीन (कसाकड़ा)में रवि कुमार पुत्र देशराज निवासी भटावन तहसील कुंडियां जिला कांगड़ा अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी दुकान में दबिश दी। दुकान की तलाशी करने पर दुकान में 375 मिली अवैध शराब बरामद हुई। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।
दूसरे मामले में पुलिस थाना खैरी के अन्वेषण अधिकारी एएसआई कुलदीप कुमार पुलिस दल के साथ शुक्रवार रात को भलेई जीरो प्वाइंट के पास नाके पर थे। यहां पर आने जाने वाले वाहनों की नियमित चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एचपी 47-3878 नंबर की कार ब्रंगाल की तरफ से आई। इसे चेकिंग के लिए रुकवाया गया। गाड़ी को रोकने पर चालक पुलिस दल को देखकर घबरा गया।
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उसकी घबराहट को देखते हुए पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान दो पेटी अवैैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने चालक विनोद कुमार पुत्र शक्ति प्रशाद निवासी गांव रामपुर डाकघर भलेई तहसील सलूणी जिला के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि जिला में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करेगी।
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इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एचआरटीसी की कैंटीन (कसाकड़ा)में रवि कुमार पुत्र देशराज निवासी भटावन तहसील कुंडियां जिला कांगड़ा अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी दुकान में दबिश दी। दुकान की तलाशी करने पर दुकान में 375 मिली अवैध शराब बरामद हुई। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।
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दूसरे मामले में पुलिस थाना खैरी के अन्वेषण अधिकारी एएसआई कुलदीप कुमार पुलिस दल के साथ शुक्रवार रात को भलेई जीरो प्वाइंट के पास नाके पर थे। यहां पर आने जाने वाले वाहनों की नियमित चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एचपी 47-3878 नंबर की कार ब्रंगाल की तरफ से आई। इसे चेकिंग के लिए रुकवाया गया। गाड़ी को रोकने पर चालक पुलिस दल को देखकर घबरा गया।
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उसकी घबराहट को देखते हुए पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। इस दौरान दो पेटी अवैैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने चालक विनोद कुमार पुत्र शक्ति प्रशाद निवासी गांव रामपुर डाकघर भलेई तहसील सलूणी जिला के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि जिला में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करेगी।