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विकास कार्यों में धांधली व बिना कार्य किए फर्जी बोर्ड लगाने पर गई प्रधान की कुर्सी
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिहुंता (चंबा)। विकास खंड भटियात के तहत ग्राम पंचायत धरूं के प्रधान को विकास कार्य में धांधली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रदेश प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है।
इसके साथ ही प्रधान को आदेश जारी किए हैं कि वे पंचायत से संबंधित अभिलेख, धन या संपत्ति को पंचायत सचिव के पास जमा करवाएं। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं।
प्रारंभिक जांच में पंचायत प्रधान में लगे आरोप सही पाए गए हैं। हालांकि, पंचायत प्रधान को इस बारे में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। मगर पंचायत प्रधान ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बहरहाल, जिला प्रशासन ने इस मामले में पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान पर विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताएं के आरोप हैं। इसमें चौदहवें वित्तायोग के तहत बिना कार्य से फर्जी बोर्ड लगाना, बिना शेल्फ के कार्य करवाना, ग्राम सभा से स्वीकृत कार्यों को अन्य स्थानों पर करवाना, मापना पुस्तिका में इंद्राज/ मूल्यांकन के बिना अदायगियां करना, अपने परिवार की फर्जी हाजिरी लगाना
सरकारी राशि को अपने नाम से निकलवाने, कार्य शुरू करने से पूर्व औपचारिकताएं पूरी न करने सहित अन्य अनियमितताएं बरती गई हैं। बहरहाल प्रारंभिक दृष्टि में जांच में यह आरोप साबित हुए हैं।
उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में धांधली पर पंचायत प्रधान को निलंबित किया गया है।विकास कार्यों में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्राम पंचायत धरूं के प्रधान संजय कुमार का कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए गए है, वे सभी निराधार है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस बारे में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है।
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सिहुंता (चंबा)। विकास खंड भटियात के तहत ग्राम पंचायत धरूं के प्रधान को विकास कार्य में धांधली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रदेश प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है।
इसके साथ ही प्रधान को आदेश जारी किए हैं कि वे पंचायत से संबंधित अभिलेख, धन या संपत्ति को पंचायत सचिव के पास जमा करवाएं। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं।
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प्रारंभिक जांच में पंचायत प्रधान में लगे आरोप सही पाए गए हैं। हालांकि, पंचायत प्रधान को इस बारे में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। मगर पंचायत प्रधान ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बहरहाल, जिला प्रशासन ने इस मामले में पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार पंचायत प्रधान पर विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताएं के आरोप हैं। इसमें चौदहवें वित्तायोग के तहत बिना कार्य से फर्जी बोर्ड लगाना, बिना शेल्फ के कार्य करवाना, ग्राम सभा से स्वीकृत कार्यों को अन्य स्थानों पर करवाना, मापना पुस्तिका में इंद्राज/ मूल्यांकन के बिना अदायगियां करना, अपने परिवार की फर्जी हाजिरी लगाना
सरकारी राशि को अपने नाम से निकलवाने, कार्य शुरू करने से पूर्व औपचारिकताएं पूरी न करने सहित अन्य अनियमितताएं बरती गई हैं। बहरहाल प्रारंभिक दृष्टि में जांच में यह आरोप साबित हुए हैं।
उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में धांधली पर पंचायत प्रधान को निलंबित किया गया है।विकास कार्यों में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्राम पंचायत धरूं के प्रधान संजय कुमार का कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए गए है, वे सभी निराधार है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस बारे में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है।