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Chamba News: घर में घुसकर मारपीट, धमकी देने के मामले में आरोपी बरी
Thu, 23 Apr 2026 10:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 23 Apr 2026 10:40 PM IST
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर बरी कर दिया है।
न्यायालय में पहुंचे मामले में पीड़ित ने बताया कि आरोपी अन्य साथियों के साथ उनके मकान के देरशाम आ धमका। देर शाम आने की वजह पूछने पर उसने उन पर हमला कर चोटिल कर दिया। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे लेकिन ग्रामीणों को आता देख आरोपी वहां से भाग गए। पीड़ित ने बताया कि पुलिस में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में आरोपियों पर लगे आरोपों को लेकर न्यायालय में कुछ गवाह भी प्रस्तुत हुए लेकिन उनकी गवाही से ये साबित नहीं हो पाया कि आरोपी ने उनके घर में घुस कर मारपीट की हो। सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी को मामले से बरी कर दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने और सबूत मिटाने के मामले में आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर बरी कर दिया है।
न्यायालय में पहुंचे मामले में पीड़ित ने बताया कि आरोपी अन्य साथियों के साथ उनके मकान के देरशाम आ धमका। देर शाम आने की वजह पूछने पर उसने उन पर हमला कर चोटिल कर दिया। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे लेकिन ग्रामीणों को आता देख आरोपी वहां से भाग गए। पीड़ित ने बताया कि पुलिस में शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में आरोपियों पर लगे आरोपों को लेकर न्यायालय में कुछ गवाह भी प्रस्तुत हुए लेकिन उनकी गवाही से ये साबित नहीं हो पाया कि आरोपी ने उनके घर में घुस कर मारपीट की हो। सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी को मामले से बरी कर दिया गया।
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