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Chamba News: खुली खाद्य सामग्री बेचने पर लगाया 7,000 रुपये जुर्माना

Sun, 10 Aug 2025 05:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 10 Aug 2025 05:34 AM IST
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A fine of Rs 7,000 was imposed for selling open food items
चंबा। स्वास्थ्य विभाग ने मिंजर मेले में खाद्य उत्पादों को बिना ढके बेचने पर पांच दुकानदारों के चालान काट 7,000 रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें सख्त चेतावनी दी है कि ताजा, स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री ही बेचें, अन्यथा उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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मेले के शुरूआत में विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण कर सभी दुकानदारों को खाद्य उत्पाद ढककर बेचने के निर्देश दिए थे लेकिन कुछ दुकानदार इन निर्देशों की पालना नहीं कर रहे थे। इसको लेकर जब अमर उजाला ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की तो स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया। शनिवार को सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद स्वयं खाद्य वस्तुओं की जांच करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपणो राजस्थान से लेकर अन्य खाद्य उत्पाद बेचने वाली दुकानों में जाकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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