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Chamba News: 51 वाहन चालकों से वसूला 51 हजार जुर्माना
Sat, 02 Mar 2024 07:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 02 Mar 2024 07:09 PM IST
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51 वाहन चालकों से वसूला 51 हजार जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में पेश हुए चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 150 चालान पेश हुए। इनमें 51 चालान के तहत 51,000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में 151 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 51 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूल की गई। न्यायालय की ओर से 150 मामलों में समन जारी किए गए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक की अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 99 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है। संवाद
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में पेश हुए चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 150 चालान पेश हुए। इनमें 51 चालान के तहत 51,000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में 151 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 51 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूल की गई। न्यायालय की ओर से 150 मामलों में समन जारी किए गए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक की अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 99 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है। संवाद