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Chamba News: जिले के 439 स्कूल तंबाकू मुक्त घोषित
Sun, 30 Nov 2025 11:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 30 Nov 2025 11:13 PM IST
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चंबा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 439 स्कूलों को तंबाकू मुक्त बना दिया है। इन स्कूलों के आसपास चलने वाली दुकानों में अब तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेंगे।
एक महीने से जिले में तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें पुलिस के साथ मिलकर स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं। परिसर के आसपास चलने वाली दुकानों में तंबाकू न बेचने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यदि दुकानदार वहां स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।
जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। उपायुक्त की तरफ से भी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाया जाए। इतना ही नहीं अन्य दुकानों में भी अब तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर भी दुकानदारों को चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि दुकानदार बिना लाइसेंस बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य तंबाकू बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है।
उधर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. करण हितैषी ने बताया कि जिले में अब तक 439 स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाया जा चुका है। इस कार्य को करने में प्रशासन और पुलिस का भी पूरा सहयोग मिला।
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एक महीने से जिले में तंबाकू मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें पुलिस के साथ मिलकर स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं। परिसर के आसपास चलने वाली दुकानों में तंबाकू न बेचने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यदि दुकानदार वहां स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।
जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। उपायुक्त की तरफ से भी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाया जाए। इतना ही नहीं अन्य दुकानों में भी अब तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर भी दुकानदारों को चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि दुकानदार बिना लाइसेंस बीड़ी, सिगरेट सहित अन्य तंबाकू बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना हो सकता है।
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उधर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. करण हितैषी ने बताया कि जिले में अब तक 439 स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाया जा चुका है। इस कार्य को करने में प्रशासन और पुलिस का भी पूरा सहयोग मिला।
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