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सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की करें अनुपालना
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भरमौर (चंबा)। भारत निर्वाचन आयोग की 10 मार्च से लोकसभा के गठन के लिए की गई घोषणा के साथ ही भरमौर विधानसभा 2 में भी आचार संहिता लागू हो गई है। जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। इस संबंध में भरमौर मुख्यालय में भी सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के साथ आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सहायक रिटर्निंग अधिकारी और एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने की।
बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी पीपी सिंह ने कहा कि भरमौर विधान सभा क्षेत्र में सभी राजनितिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टियां कोई भी ऐसा कृत्य न करें कि जिससे जाति धर्म संप्रदाय और भाषा के आधार पर तनाव और वैमनस्य फैले। इस आधार पर वोट देने के लिए प्रचार और अपील न करें।
राजनीतिक दल एक दूसरे दल के नेताओं के निजी जीवन पर छींटाकशी और आलोचना न करें। सभी दल वह अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर और लिखाई के लिए सरकारी और निजी संपत्ति का प्रयोग न करें। अगर निजी संपत्ति पर पोस्टर लगाना हो तो उसके मालिक की लिखित सहमति लेना भी आवश्यक होगी। चुनाव समाप्त होने पर दल और अभ्यर्थी को अपने खर्चे पर उन्हें हटाना होगा। चुनाव प्रचार के लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर को मंच के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं आम सभा वह जुलूस निकालने और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत ही कार्य करें।
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बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी पीपी सिंह ने कहा कि भरमौर विधान सभा क्षेत्र में सभी राजनितिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टियां कोई भी ऐसा कृत्य न करें कि जिससे जाति धर्म संप्रदाय और भाषा के आधार पर तनाव और वैमनस्य फैले। इस आधार पर वोट देने के लिए प्रचार और अपील न करें।
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राजनीतिक दल एक दूसरे दल के नेताओं के निजी जीवन पर छींटाकशी और आलोचना न करें। सभी दल वह अभ्यर्थी अपने चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर और लिखाई के लिए सरकारी और निजी संपत्ति का प्रयोग न करें। अगर निजी संपत्ति पर पोस्टर लगाना हो तो उसके मालिक की लिखित सहमति लेना भी आवश्यक होगी। चुनाव समाप्त होने पर दल और अभ्यर्थी को अपने खर्चे पर उन्हें हटाना होगा। चुनाव प्रचार के लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर को मंच के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं आम सभा वह जुलूस निकालने और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत ही कार्य करें।
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