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चरस तस्कर को 13 साल का कारावास, एक लाख तीस हजार रूपये जुर्माना ठोंका

Thu, 07 Nov 2019 10:30 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2019 10:30 PM IST
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13 year imprisonment in charas case court
चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने वीरवार को चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए लेखराज पुत्र हंसो गांव भैंठ पीओ संघणी तहसील सलूणी जिला चंबा को 13 साल का कारावास और एक लाख तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने की।
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यह मामला 16 नवंबर 2017 को सामने आया। पुलिस टीम किहार संघणी मार्ग पर अटाला डैम के समीप नाकाबंदी पर थी। नाकाबंदी एएसआई गोविंद पाल की अगुवाई में की गई थी। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक जीप संघी की तरफ से आई। पुलिस टीम ने गाड़ी को रोका। पुलिस ने गाड़ी के चालक से पूछताछ की।
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इसी दौरान एक व्यक्ति संघणी से किहार की तरफ जा रहा था। इस व्यक्ति के कंधे पर एक बैग था। पुलिस को देखकर यह व्यक्ति बैग के साथ भागने का प्रयास करने लगा। मगर पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इस व्यक्ति को धर दबोचा। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने अपना नाम लेखराज बताया। पुलिस ने बैग की तलाशी शुरू की।
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तलाशी के दौरान बैग से सात किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने लेख राज को हिरासत में लिया और मुकद्दमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में बीस गवाहों के बयान हुए। अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया। आरोपी को अदालत ने 13 साल का कारावास और एक लाख तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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