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पत्नी को घर से निकालने पर चौदह माह का कारावास
Updated Mon, 26 Feb 2018 10:24 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंबा एकांश कपिल की अदालत ने पत्नी से मारपीट करने और घर से बाहर निकालने के मामले को लेकर आरोपी पति गणेश कुमार निवासी गांव नन्हाली डाकघर राजनगर जिला चंबा को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। गणेश को भादंस की धारा 323 के तहत दो माह कारावास और धारा 498-ए के तहत एक साल का कारावास सहित पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। सहायक जिला न्यायवादी चंबा सुरिंद्र पाल सिंह ने यह जानकारी दी। मामला 17 मार्च 2009 का है। जब शिकायतकर्ता महिला घर पर थी और बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान गणेश घर पहुंचा और अकारण ही महिला से मारपीट करने लगा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने इस बारे में पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकद्दमा दायर कर अदालत में चालान पेश किया। लिहाजा, इस मामले को लेकर अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया है।