फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   10 years rigorous imprisonment to a woman guilty of raping her, Rs 21,000 fine

Chamba News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 21 हजार जुर्माना

Fri, 03 May 2024 10:12 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 03 May 2024 10:12 PM IST
विज्ञापन
10 years rigorous imprisonment to a woman guilty of raping her, Rs 21,000 fine
चंबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद दीप उर्फ बिट्टू पुत्र लेखराज वासी गांव बोंदेडी तहसील चुराह को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन

दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी को भादंसं की धारा 452 के तहत भी तीन वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 323 के तहत तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा संजीव सिंह राणा ने की।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित ने दो दिसंबर 2017 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक दिसंबर को पति और बेटी शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान रात को दीप उर्फ बिट्टू कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसा। पीडित का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दीप उर्फ बिट्टू ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने इसकी जानकारी अपनी सास और पति को दी। इसी बीच, ग्रामीणों ने दीप उर्फ बिट्टू को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed