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Bilaspur News: चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की कैद

Sun, 03 Dec 2023 07:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 03 Dec 2023 07:45 PM IST
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Three months imprisonment to the accused in check bounce case
-5.80 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा करने के भी आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़ (बिलासपुर)। चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद और 5.80 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा करने की सजा सुनाई है।

शिकायतकर्ता प्रकाश चंद पुत्र मस्तराम निवासी गांव सेऊ के वकील एसडी शर्मा ने बताया कि आरोपी रवि ठाकुर निवासी गांव पट्टा ने साल 2016 में शिकायतकर्ता से चार लाख रुपये उधार लिए थे। बार-बार आग्रह के बावजूद आरोपी शिकायतकर्ता के पैसे नहीं लौट रहा था। उसके उपरांत आरोपी ने वर्ष 2017 में एक चेक शिकायतकर्ता को दिया, लेकिन दोषी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के चलते उक्त चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया। बावजूद इसके आरोपी ने शिकायतकर्ता की धनराशि नहीं लौटाई। उन्होंने बताया कि अदालत में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रवि ठाकुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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