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Bilaspur News: बिलासपुर में चीनी की स्टॉक सीमा घटाई, अब 1000 क्विंटल तक भंडारण
Thu, 22 Oct 2026 02:14 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:14 AM IST
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जमाखोरी रोकने, बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र के नए निर्देश लागू
जिले में थोक विक्रेताओं के स्टॉक पर रहेगी नजर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी की स्टॉक सीमा घटाकर आधी कर दी है। अब जिले के थोक व्यापारी अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी का भंडारण कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 2000 क्विंटल थी। संशोधित दिशा-निर्देश 15 अक्तूबर 2026 से लागू हो चुके हैं।
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देशभर में चीनी की स्टॉक सीमा संशोधित की है। आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी थोक व्यापारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
विभाग ने सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण नियमित रूप से अपडेट करने को कहा है। इसके लिए https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन व्यापारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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शीतल शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित विवरण उपलब्ध होने से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखने और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी में मदद मिलेगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विभाग ने व्यापारियों से संशोधित स्टॉक सीमा का पालन करने और पोर्टल पर स्टॉक संबंधी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने की अपील की है। नई व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी पर रोक लगाना है।
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जिले में थोक विक्रेताओं के स्टॉक पर रहेगी नजर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी की स्टॉक सीमा घटाकर आधी कर दी है। अब जिले के थोक व्यापारी अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी का भंडारण कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 2000 क्विंटल थी। संशोधित दिशा-निर्देश 15 अक्तूबर 2026 से लागू हो चुके हैं।
जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देशभर में चीनी की स्टॉक सीमा संशोधित की है। आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी थोक व्यापारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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विभाग ने सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण नियमित रूप से अपडेट करने को कहा है। इसके लिए https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन व्यापारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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शीतल शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित विवरण उपलब्ध होने से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखने और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी में मदद मिलेगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निरीक्षकों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
विभाग ने व्यापारियों से संशोधित स्टॉक सीमा का पालन करने और पोर्टल पर स्टॉक संबंधी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने की अपील की है। नई व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी पर रोक लगाना है।