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Bilaspur News: भल्लू-बलघाड़ सड़क 25 तक यातायात के लिए बंद
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गाहर-केट सड़क 5 मई, तरघेल-लदरौर सड़क 12 मई तक रहेगी बंद
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग झंडूता के तहत भल्लू से बलघाड़ सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 25 अप्रैल तक बंद रहेगी। भल्लू से बलघाड रूट के वाहनों को वाया मलारी-कल्लर से झंडूता सड़क वाया मांडवा और बरठीं सुन्हाणी वाया पनौल सड़क का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसी प्रकार लोक निर्माण मंडल घुमारवीं के तहत गाहर से केट सड़क को आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 5 मई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। जारी आदेश में गाहर से केट सड़क का उपयोग करने वाले वाहनों को वाया दधोल से जरोड़ा सड़क का उपयोग करने को कहा गया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग मंडल घुमारवीं के तहत तरघेल से लदरौर सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए 12 मई तक बंद रहेगा। जारी आदेश में तरघेल की ओर से आने वाले वाहनों को एनएच-103 और लदरौर की तरफ से आने वाले वाहनों को डंगार-बरोटा-लदरौर सड़क का उपयोग करने को कहा गया है। इन सड़कों के मरम्मत कार्य के दौरान केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग झंडूता के तहत भल्लू से बलघाड़ सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 25 अप्रैल तक बंद रहेगी। भल्लू से बलघाड रूट के वाहनों को वाया मलारी-कल्लर से झंडूता सड़क वाया मांडवा और बरठीं सुन्हाणी वाया पनौल सड़क का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसी प्रकार लोक निर्माण मंडल घुमारवीं के तहत गाहर से केट सड़क को आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 5 मई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। जारी आदेश में गाहर से केट सड़क का उपयोग करने वाले वाहनों को वाया दधोल से जरोड़ा सड़क का उपयोग करने को कहा गया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग मंडल घुमारवीं के तहत तरघेल से लदरौर सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए 12 मई तक बंद रहेगा। जारी आदेश में तरघेल की ओर से आने वाले वाहनों को एनएच-103 और लदरौर की तरफ से आने वाले वाहनों को डंगार-बरोटा-लदरौर सड़क का उपयोग करने को कहा गया है। इन सड़कों के मरम्मत कार्य के दौरान केवल एंबुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए आवाजाही की अनुमति रहेगी।
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