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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Sat, 24 Jul 2021 11:57 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jul 2021 11:57 PM IST
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punishment in rape case
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी जोगिंद्र सिंह उर्फ जिंदर गांव एवं डाकघर घराण, तहसील झंडूता को 2500 रुपये जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 25 जुलाई 2018 को शिकायतकर्ता ने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया था। बताया कि घराण प्राइमरी स्कूल जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर है वहां वट वृक्ष के साथ उनके बच्चे झूला झूलने गए थे। कुछ देर बार बेटा घर वापस आ गया, लेकिन बेटी झूला झूलती रही। दोपहर करीब 2:30 गांव का जोगिंद्र उर्फ जिंदर बेटी को बेहोशी की हालत में घर उठाकर लाया। करीब एक घंटे के बाद बेटी को होश आया। बेटी से पूछताछ की तो उसने पेट के नीचे दर्द होना बताया। जोगिंद्र की तरफ इशारा किया और बताया कि आम लाने के लिए वह उसे ले गया और गलत कार्य किया। थाना तलाई में मामला दर्ज करवाया गया।
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इस मुकदमे की प्रारंभिक तफ्तीश जगदीश कुमार, सहायक उपनिरीक्षक ने की। इस मुकदमे में अहम सबूतों को इकट्ठा किया गया। अन्वेषण में दोषी जोगिंद्र की संलिप्तता पाई गई। सारे सबूत इकट्ठा करने पर अदालत में चालान पेश किया गया। जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजना पक्ष में 29 गवाह पक्ष में पेश किए गए। अदालत ने अभियुक्त जोगिंद्र को दोषी करार दिया।
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