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Bilaspur News: 11.29 लाख टैक्स भरने पर निजी बस बहाल
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बिलासपुर में टैक्स भरने के बाद बस परमिट जारी करते आरटीओ बिलासपुर राजेश कौशल। संवाद
एक माह पहले विभाग ने बस की थी जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सुंदरनगर-घागस रूट पर चलने वाली निजी बस को 11.29 लाख का टैक्स भरने पर बहाल कर दिया है। परिवहन विभाग ने पिछले माह बस को टैक्स न भरने पर जब्त किया था।
विभाग के अनुसार बस का स्पेशल रोड टैक्स बकाया था जिसे समय पर जमा नहीं किया गया। यह बस आरटीओ मंडी में पंजीकृत है। विभाग ने 4 दिसंबर के घागस में बस का चालान करते हुए उसे जब्त किया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि जब तक बकाया टैक्स जमा नहीं किया जाता बस को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को बस मालिक ने 11.29 लाख का टैक्स भरकर बस को बहाल कराया। आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि विभाग इस रूट पर चलने वाली बसों पर नजर रख रहा है। आरटीओ ने बताया कि यह कार्रवाई अन्य डिफॉल्टर बस ऑपरेटरों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि वे समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा कठोर कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों की भी जांच को तेज किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले किसी भी ऑपरेटर को बख्शा नहीं जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सुंदरनगर-घागस रूट पर चलने वाली निजी बस को 11.29 लाख का टैक्स भरने पर बहाल कर दिया है। परिवहन विभाग ने पिछले माह बस को टैक्स न भरने पर जब्त किया था।
विभाग के अनुसार बस का स्पेशल रोड टैक्स बकाया था जिसे समय पर जमा नहीं किया गया। यह बस आरटीओ मंडी में पंजीकृत है। विभाग ने 4 दिसंबर के घागस में बस का चालान करते हुए उसे जब्त किया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि जब तक बकाया टैक्स जमा नहीं किया जाता बस को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को बस मालिक ने 11.29 लाख का टैक्स भरकर बस को बहाल कराया। आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि विभाग इस रूट पर चलने वाली बसों पर नजर रख रहा है। आरटीओ ने बताया कि यह कार्रवाई अन्य डिफॉल्टर बस ऑपरेटरों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि वे समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा कठोर कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों की भी जांच को तेज किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले किसी भी ऑपरेटर को बख्शा नहीं जाएगा।
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