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Bilaspur News: चोरी के केस में जब्त कार मालिक को लौटाने के आदेश

Wed, 29 Jul 2026 11:08 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:08 PM IST
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Order to return car seized in theft case to the owner
घुमारवीं कोर्ट ने 7 लाख के मुचलके पर दी सुपुर्दगी
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लंबे समय तक थाने में रखने से वाहन की कीमत घटने की कही बात

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। चोरी के मामले में जब्त कार को घुमारवीं न्यायालय ने उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-3, घुमारवीं ने वाहन रिलीज याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 लाख रुपये के सुपुर्दगी बंधन और एक जमानती के आधार पर कार मालिक को वाहन सौंपने के निर्देश जारी किए हैं।
मामला पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है। जांच के दौरान पुलिस ने कार को उसकी चाबी और दस्तावेजों सहित कब्जे में लिया था। इसके बाद वाहन मालिक ने अदालत में कार की सुपुर्दगी के लिए याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान पुलिस ने वाहन रिलीज का विरोध करते हुए आशंका जताई कि कार का दोबारा अपराध में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जब्त वाहनों को लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखने से उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उनकी कीमत व उपयोगिता भी कम होती है। ऐसे मामलों में उचित शर्तों के साथ वाहन संबंधित व्यक्ति को सुपुर्द किया जा सकता है।
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अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब्त वाहनों को अनावश्यक रूप से पुलिस के कब्जे में रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि 7 लाख रुपये के सुपुर्दगी बंधन और एक जमानती के आधार पर कार को मालिक के हवाले किया जाए।
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अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन को पुलिस या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। साथ ही वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और उसके रंग, स्वरूप या पंजीकरण नंबर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने पुलिस को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने, पंचनामा तैयार करने, वाहन की फोटोग्राफी कराने और दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखने के बाद कार मालिक को सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं।
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