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Bilaspur News: पंचायतों में कोरम पूरा होने के पुराने नियमों का विरोध
Mon, 13 Jul 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 13 Jul 2026 11:55 PM IST
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कोरम पूरा न होने से पंचायतों के कार्य होते हैं प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। ग्राम पंचायत में सरकार ने कुछ समय पहले ही कोरम पूरा न होने पर संशोधन किया था। इसके तहत संशोधन करते हुए ग्राम सभा की पहली बैठक में कोरम 1/10 जबकि दूसरी बैठक में 1/20 होने का नियम बना दिया था। जिससे कोरम पूरा होने की जरूरत नहीं थी और विकास कार्य डालने में परेशानी नहीं आनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग की ओर से संशोधन पर यू-टर्न की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुराने संशोधन न करके पुराने आदेशों के तहत ही ग्राम सभा होगी, जिसमें कोरम पूरा होना अनिवार्य किया गया है। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने नियमों के अनुसार ग्राम सभा का कोरम बड़ी पंचायतों में पूरा न होने से विकास कार्य प्रभावित होंगे।
उधर, जिला योजना अधिकारी रमेश शर्मा ने कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन्हें लोगों की समस्याओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पूरे वर्ष की प्लानिंग के लिए अपने क्षेत्र की प्लानिंग करनी होगी। जीपीडीपी का पहले बजट 60:40 के अनुपात में मिलता था लेकिन अब यह 50:50 हो गया है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि लोगों की समस्याओं को सुनकर खर्च कर सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जल्द करवाया जाएगा। बीपीएल चयन की तिथि को अब पांच जुलाई से 13 जुलाई कर दी गई है।
बीपीएल में संबंधित परिवार की आमदनी अब 75 हजार कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग से आई राशि से पंचायतों में विकास कार्य होंगे। बीडीओ धर्मपुर धनीराम पंवर ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्य को जीपीडीपी में डलवाएं जिससे विकास के लिए राशि स्वीकृत हो सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (सोलन)। ग्राम पंचायत में सरकार ने कुछ समय पहले ही कोरम पूरा न होने पर संशोधन किया था। इसके तहत संशोधन करते हुए ग्राम सभा की पहली बैठक में कोरम 1/10 जबकि दूसरी बैठक में 1/20 होने का नियम बना दिया था। जिससे कोरम पूरा होने की जरूरत नहीं थी और विकास कार्य डालने में परेशानी नहीं आनी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग की ओर से संशोधन पर यू-टर्न की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुराने संशोधन न करके पुराने आदेशों के तहत ही ग्राम सभा होगी, जिसमें कोरम पूरा होना अनिवार्य किया गया है। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने नियमों के अनुसार ग्राम सभा का कोरम बड़ी पंचायतों में पूरा न होने से विकास कार्य प्रभावित होंगे।
उधर, जिला योजना अधिकारी रमेश शर्मा ने कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन्हें लोगों की समस्याओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पूरे वर्ष की प्लानिंग के लिए अपने क्षेत्र की प्लानिंग करनी होगी। जीपीडीपी का पहले बजट 60:40 के अनुपात में मिलता था लेकिन अब यह 50:50 हो गया है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि लोगों की समस्याओं को सुनकर खर्च कर सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जल्द करवाया जाएगा। बीपीएल चयन की तिथि को अब पांच जुलाई से 13 जुलाई कर दी गई है।
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बीपीएल में संबंधित परिवार की आमदनी अब 75 हजार कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग से आई राशि से पंचायतों में विकास कार्य होंगे। बीडीओ धर्मपुर धनीराम पंवर ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्य को जीपीडीपी में डलवाएं जिससे विकास के लिए राशि स्वीकृत हो सके।
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