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Bilaspur News: 17 मई को मतदान केंद्रों के आसपास शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध
Thu, 14 May 2026 11:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 14 May 2026 11:25 PM IST
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उपायुक्त ने जारी किए आदेश, अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 304-एन के तहत आदेश जारी करते हुए नगर निकाय सामान्य चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान दिवस 17 मई को जिला बिलासपुर के सभी मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाने को प्रतिबंधित किया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार मतदान दिवस पर रिटर्निंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और मतदान केंद्रों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार के साथ मतदान केंद्रों के आसपास जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में उपायुक्त ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 304-एन के तहत आदेश जारी करते हुए नगर निकाय सामान्य चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान दिवस 17 मई को जिला बिलासपुर के सभी मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार लेकर जाने को प्रतिबंधित किया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार मतदान दिवस पर रिटर्निंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और मतदान केंद्रों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार के साथ मतदान केंद्रों के आसपास जाने को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में उपायुक्त ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।
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