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Bilaspur News: क्रिसमस जश्न पर पाबंदी लगाने पर बंदला पंचायत प्रधान को नोटिस जारी
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- उपायुक्त ने लिया मामले में संज्ञान, बीडीओ ने मांगा जवाब
- पंचायत ने क्रिसमस पर कार्यक्रम आयोजित न करने का किया है प्रस्ताव पारित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बदला धार में क्रिसमस का जश्न मनाने पर पाबंदी लगाने पर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कड़ा संज्ञान लिया है। उपायुक्त के निर्देश पर विकास खंड अधिकारी सदर ने बंदला पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से किस आधार पर पाबंदी लगाई गई है, इसका जवाब मांगा है।
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि पंचायत की ओर से पारित ऐसे प्रस्ताव की कोई भी संवैधानिक वैधता नहीं है। त्योहार मनाना प्रत्येक भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। पंचायत संवैधानिक निकाय के अधीन कार्य करती है। इसकी ओर से ऐसा निर्णय लिया जाना निंदनीय है। पंचायत की ओर से लिए गए निर्णय से समाज में नकारात्मक संदेश का संचार होता है। इससे परस्पर संबंधों और आपसी भाईचारे और प्रेम को ठेस पहुंचती है। सभी त्योहार प्रेम और सौहार्द का संदेश प्रेषित करते हैं, जिन्हें मिलजुल कर मनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि ग्राम पंचायत बंदला में वीरवार को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है कि यदि क्रिसमस पर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं, पंचायत प्रधान सतीश ठाकुर के अनुसार 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाएगा और स्थानीय शिव मंदिर में हलवा वितरित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में नए साल का जश्न भी रात 10 बजे के बाद मनाने पर पाबंदी रहेगी। पंचायत प्रधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में देर रात तक जश्र मनाने से लोग परेशान होते हैं। कई बार हुड़दंग बाजी भी हो जाती। इससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। इसलिए पंचायत की ओर से यह निर्णय लिए गए हैं।
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- पंचायत ने क्रिसमस पर कार्यक्रम आयोजित न करने का किया है प्रस्ताव पारित
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बदला धार में क्रिसमस का जश्न मनाने पर पाबंदी लगाने पर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कड़ा संज्ञान लिया है। उपायुक्त के निर्देश पर विकास खंड अधिकारी सदर ने बंदला पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से किस आधार पर पाबंदी लगाई गई है, इसका जवाब मांगा है।
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि पंचायत की ओर से पारित ऐसे प्रस्ताव की कोई भी संवैधानिक वैधता नहीं है। त्योहार मनाना प्रत्येक भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। पंचायत संवैधानिक निकाय के अधीन कार्य करती है। इसकी ओर से ऐसा निर्णय लिया जाना निंदनीय है। पंचायत की ओर से लिए गए निर्णय से समाज में नकारात्मक संदेश का संचार होता है। इससे परस्पर संबंधों और आपसी भाईचारे और प्रेम को ठेस पहुंचती है। सभी त्योहार प्रेम और सौहार्द का संदेश प्रेषित करते हैं, जिन्हें मिलजुल कर मनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि ग्राम पंचायत बंदला में वीरवार को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है कि यदि क्रिसमस पर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं, पंचायत प्रधान सतीश ठाकुर के अनुसार 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाएगा और स्थानीय शिव मंदिर में हलवा वितरित किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में नए साल का जश्न भी रात 10 बजे के बाद मनाने पर पाबंदी रहेगी। पंचायत प्रधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में देर रात तक जश्र मनाने से लोग परेशान होते हैं। कई बार हुड़दंग बाजी भी हो जाती। इससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। इसलिए पंचायत की ओर से यह निर्णय लिए गए हैं।
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