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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत नए एलपीजी कनेक्शन होंगे जारी : उपायुक्त

Sat, 01 Nov 2025 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sat, 01 Nov 2025 11:43 PM IST
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New LPG connections will be issued under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 3.0: Deputy Commissioner
जिला स्तरीय उज्ज्वला योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त। स्रोत: डीपीआरओ
महिला बीट
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जिला स्तरीय उज्ज्वला योजना की बैठक में उपायुक्त ने दी जानकारी
पात्र महिलाओं को मिलेगा 2050 रुपये मूल्य का निशुल्क गैस कनेक्शन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत जिला बिलासपुर में पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला स्तरीय उज्ज्वला योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के संचालन और निगरानी के लिए जिला उज्ज्वला समिति गठित की गई है, जो उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्य करेगी। कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्यों को स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खाना बनाने में धुएं से राहत मिल सके और उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी, और अब इसका तीसरा चरण उज्ज्वला 3.0 प्रारंभ किया गया है, जिससे अधिक पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थी को 2050 रुपये मूल्य का निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसमें गैस सिलिंडर, रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप, डीजीसीसी पुस्तिका, निरीक्षण, स्थापना और दस्तावेजीकरण शुल्क शामिल होंगे। अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही लाभ मिले।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में भरा हुआ केवाईसी फॉर्म, पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, राशन कार्ड, सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और वंचना घोषणा पत्र शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति नियमित रूप से निगरानी करेगी ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचे। बैठक का संचालन जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया ने किया।
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इनसेट
इन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ
योजना से वही परिवार बाहर रहेंगे जिनके किसी भी सदस्य के नाम पहले से एलपीजी कनेक्शन दर्ज हैं या जिनकी आय 10 हजार रुपये प्रति माह से अधिक है। साथ ही, जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, आयकर या प्रोफेशनल टैक्स देता है, गैर-कृषि उद्यम चलाता है, मोटर चालित वाहन या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी है, ऐसे परिवारों को योजना में अयोग्य माना जाएगा।

इनसेट
आवेदन प्रक्रिया
पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए वेबसाइट www.pmuy.gov.in, www.cx.indianoil.in, www.my.ebharatgas.com, और www.myhpgas.in उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर, नामांकन शिविर, हेल्प डेस्क या एलपीजी वितरक कार्यालय में भी आवेदन किए जा सकते हैं।
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