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Bilaspur News: बिलासपुर में 14 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Thu, 05 Dec 2024 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 05 Dec 2024 11:03 PM IST
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-पूर्व मुकदमेबाजी, लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा
-निशुल्क कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण से करें संपर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में यह राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी जिसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। यह जानकारी सचिव मनीषा गोयल सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर ने दी।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से लंबित मामले है, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाईन, ई-पे के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों, टोल फ्री नंबर 15100, 01978 221452, 01978 224887, 01978 254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ईमेल Secy-dlsa-bil-hp@ gov-in पर भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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-निशुल्क कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण से करें संपर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में यह राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी जिसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। यह जानकारी सचिव मनीषा गोयल सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर ने दी।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से लंबित मामले है, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाईन, ई-पे के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों, टोल फ्री नंबर 15100, 01978 221452, 01978 224887, 01978 254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ईमेल Secy-dlsa-bil-hp
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