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मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित : शर्मा

Sat, 09 May 2026 11:06 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sat, 09 May 2026 11:06 PM IST
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Mobile phones will be banned in polling stations: Sharma
घुमारवीं में प्रीसाइडिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग में मौजूद अधिकारी। स्रोत: प्रशासन
पंचायत चुनावों के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश
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घुमारवीं में हुई पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग, चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों से कराया अवगत

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। खंड विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को खंड विकास कार्यालय घुमारवीं में पंचायत चुनावों के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत चुनावों में तैनात अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश, नियमों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना रहा ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाए जा सकें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर ने उपस्थित सभी अधिकारियों को पंचायत चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं, मतदान सामग्री के उपयोग, मतदाताओं की पहचान, चुनावी दस्तावेजों के रखरखाव तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। मास्टर ट्रेनर ने अधिकारियों के विभिन्न संशयों और शंकाओं का भी समाधान किया। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं को व्यावहारिक उदाहरणों सहित समझाया गया ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी दक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ कर सकें। साथ ही मतदान केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दी गई।
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खंड विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की मजबूत नींव हैं और इनका सफल संचालन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान करने आने वाले प्रत्येक मतदाता को अपने साथ वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य मान्य पहचान पत्र के माध्यम से अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकेंगे। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के नियमों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि चुनाव पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सकें। उन्होंने अधिकारियों से अनुशासन, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में राज्य चुनाव आयोग से ऑब्जर्वर दीप्ति मनठोतरा विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

घुमारवीं में प्रीसाइडिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग में मौजूद अधिकारी। स्रोत: प्रशासन

घुमारवीं में प्रीसाइडिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग में मौजूद अधिकारी। स्रोत: प्रशासन

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