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बिलासपुर में 12 नहीं, अब 27 नवंबर को होगी लोक अदालत
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बिलासपुर। विधानसभा चुनाव के चलते 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 27 नवंबर को जिला बिलासपुर के सभी न्यायालयों में आयोजि होगी। यह जानकारी वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विक्रांत कौंडल ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), बैंक से संबंधित मामले, जमीनी विवाद, पानी और बिजली से संबंधित बिल, श्रमिक विवाद, दुर्घटना मुआवजा संबंधित आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर किसी का इन मामलों में से कोई भी मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को 27 नवंबर की लोक अदालत में लगवा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन मामलों में से संबंधित मामला जो कि कोर्ट में नहीं है, वह भी प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को इस लोक अदालत में लगवा सकता है और आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में यातायात से चालान से संबंधित मामलों का निपटारा भी किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत में वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), बैंक से संबंधित मामले, जमीनी विवाद, पानी और बिजली से संबंधित बिल, श्रमिक विवाद, दुर्घटना मुआवजा संबंधित आदि मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर किसी का इन मामलों में से कोई भी मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को 27 नवंबर की लोक अदालत में लगवा सकता है।
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उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन मामलों में से संबंधित मामला जो कि कोर्ट में नहीं है, वह भी प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को इस लोक अदालत में लगवा सकता है और आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में यातायात से चालान से संबंधित मामलों का निपटारा भी किया जाएगा।
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