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Bilaspur News: लढयाणी से बरोटा बाया लेहड़ी सरेल मार्ग 29 नवंबर तक बंद
Sat, 01 Nov 2025 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 01 Nov 2025 11:37 PM IST
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मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद
एंबुलेंस, वीआईपी वाहनों, आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमंडल के लढयाणी से बरोटा बाया लेहड़ी सरेल मार्ग के आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 29 नवंबर 2025 तक बंद रहेगा।
उन्होंने भराड़ी की ओर से आने वाले वाहनों को रोहल खड्ड से घुमारवीं और लेहड़ी सरेल से आने वाले वाहनों को मिहाड़ा, खिल और लौहट सड़क से डायवर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त ने झंडूता उपमंडल के जड्डू से बड़गांव सड़क के मरम्मत कार्य के चलते आगामी 30 नवंबर 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए है। जड्डू से बड़गांव सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद किया है। इस रूट के वाहनों को डोहक,ठठल जंगल सड़क गंगलोह, मलराओं सड़क और तलाई,धनी सड़क का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है। यह आदेश एंबुलैंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे।
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एंबुलेंस, वीआईपी वाहनों, आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमंडल के लढयाणी से बरोटा बाया लेहड़ी सरेल मार्ग के आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 29 नवंबर 2025 तक बंद रहेगा।
उन्होंने भराड़ी की ओर से आने वाले वाहनों को रोहल खड्ड से घुमारवीं और लेहड़ी सरेल से आने वाले वाहनों को मिहाड़ा, खिल और लौहट सड़क से डायवर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त ने झंडूता उपमंडल के जड्डू से बड़गांव सड़क के मरम्मत कार्य के चलते आगामी 30 नवंबर 2025 तक बंद करने के आदेश जारी किए है। जड्डू से बड़गांव सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद किया है। इस रूट के वाहनों को डोहक,ठठल जंगल सड़क गंगलोह, मलराओं सड़क और तलाई,धनी सड़क का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है। यह आदेश एंबुलैंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे।
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